नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड के धर्मस्थलों को सरकारी नियंत्रण में लेने वाले प्रदेश सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट के खिलाफ भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को बड़ी राहत मिली हैं। मुख्यमंत्री रावत ने फैसले का स्वागत किया है। उधर स्वामी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की है। अदालत ने 6 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि चार-धाम प्रबंधन अधिनियम, 2019 भारत के संविधान की भावनाओं के खिलाफ नहीं है। सांसद स्वामी ने याचिका में राज्य सरकार के इस एक्ट को असंवैधानिक बताया था। उनका कहना था कि यह संविधान के अनुछेद 25,26 और 32 व जनभावनाओं के विरुद्ध है। इस समिति में मुख्यमंत्री को भी सम्मिलित किया गया है, मुख्यमंत्री का कार्य सरकार चलाना है और वे जनप्रतिनिधि है उनको इस समिति में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मन्दिर के प्रबंधन के लिए पहले से ही मन्दिर समिति का गठन किया हुआ है।
उत्तराखंड के चारधाम देवस्थानम एक्ट के खिलाफ स्वामी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, भाजपा सांसद बोले- सुप्रीम कोर्ट में देंगे आदेश को चुनौती
